केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहा है कि #PMCares फंड न तो भारत के संविधान के अनुसार बना, न भारत के किसी कानून के अनुसार बना और न ही संसद या किसी अन्य राज्य विधायिका के कानून के अनुसार ही यह बना है!
अर्थात् केंद्र सरकार ने अदालत में यह साफ-साफ कहा है कि यह अविधिक है, गैरकानूनी है, असंवैधानिक है! कोविड के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गये इस फंड को सरकार ने धार्मिक ट्रस्ट कह कर कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया है।

ज्ञात हो कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि इसमें आई अरबों-खरबों की राशि की जानकारी भी RTI से किसी को नहीं दी जाएगी!
‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’- का यह समाचार समाप्त हुआ! धन्यवाद!
